
UKP | उत्तराखंड की पहचान
हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, पूछा— “किस अधिकार से रोका?”
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिल्ली में आयोजित CJP संसद मार्च में शामिल होने जा रहे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (UPP) के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को पुलिस द्वारा रोके जाने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस से कड़ा सवाल पूछा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “यह गुंडागर्दी है, किस अधिकार से रोका?”
अदालत ने पूछा कि यदि किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना था, तो उत्तराखंड पुलिस किस कानूनी अधिकार के तहत उसे रोक सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि देश के किसी भी हिस्से में आने-जाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।
राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई को वैध बताया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस से स्पष्ट कानूनी आधार मांगा और मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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