
पिता की शिकायत पर पुलिस ने POCSO Act के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल|
देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र स्थित कैम्ब्रिज स्कूल के 57 वर्षीय प्रिंसिपल को 15 वर्षीय छात्र के साथ कथित यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, छात्र के पिता की शिकायत के बाद विशेष टीम गठित की गई और आरोपी के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।
स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल!
क्या है POCSO Act
POCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) बच्चों को यौन अपराधों से कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का विशेष कानून है।
मुख्य बातें
18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे इस कानून के दायरे में आते हैं।
बच्चों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, यौन हमला, गंभीर यौन हमला और बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री (CSAM) जैसे अपराधों पर सख्त प्रावधान हैं।
पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना कानूनी रूप से आवश्यक है।
बच्चे के अनुकूल (child-friendly) तरीके से बयान दर्ज करने और सुनवाई कराने का प्रावधान है।
मामलों की सुनवाई के लिए विशेष POCSO अदालतें बनाई जाती हैं।
दोष सिद्ध होने पर अपराध की प्रकृति के अनुसार कड़ी सजा का प्रावधान है।
#UKP #उत्तराखंड_की_पहचान #Dehradun #POCSO #BreakingNews




